Abadi Bhumi Patta – आबादी भूमि के पट्टा बनाने की प्रक्रिया क्या हैं? इसे कौन बनवा सकता हैं? आबादी भूमि पट्टा के नियम, मानदंड और ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या हैं? इसकी पूरी जानकारी और प्रक्रिया इस पोस्ट में दी गई हैं. सभी राज्यों के अपने भूमि पट्टा के लिए मानदंड और नियम हैं. जो ग्रामपंचायत, नगर पंचायत या स्थानीय प्रशासन के प्रस्ताव पर आधारित होता हैं. आवेदनकर्ता के पास वह सभी दस्तावेज़ होनी चाहिए, जो विभाग द्वारा मांगी जाती हैं.
जिन परिवारों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं हैं. वैसे परिवारों को जो सरकार की खाली पड़ी जमीन जो उपयोग में नहीं हैं. उस जमीन को सरकार भूमिहीन परिवारों को उनके जरूरत अनुसार आवास / कृषि के लिए पट्टे पर जमीन उपलब्ध कराती हैं. सरकार पट्टे वाली जमीन लेने के लिए कुछ नियम, शर्त और मानदंड रखती हैं. जो यह पूरा करता हैं. उनकों पट्टे पर जमीन मिल जाता जाता हैं.
आबादी भूमि क्या हैं?
वह खाली पड़ी भूमि जिसका स्वामित्व सरकार के पास हैं. जिस जमीन का स्वामित्व किसी संस्थान या व्यक्ति के नाम पर नहीं हैं. जिस भूमि पर सरकार का पूर्ण अधिकार हो. जिसे सरकार अपने कार्य के लिए उपयोग कर सकती हैं. उसे ही आबादी भूमि कहा जाता हैं.
आबादी भूमि को सरकार ग्रामपंचायत, नगर पंचायत या स्थानीय प्रशासन के प्रस्ताव पर भूमिहीन परिवारों को उनके जरुरत के अनुसार जमीन पट्टे पर एक निर्धारित समय के लिए आवंटित करती हैं. समय पूरा होने के बाद पट्टे को फिर से नवनीकरण कराना पड़ता हैं. नहीं तो सरकार वह जमीन वापस ले लेती हैं.
आबादी भूमि का पट्टा कैसे बनवाएं
स्टेप 01 – अधिकारिक पोर्टल http://rarah.in/index.php पर जाएँ.
स्टेप 02 – वेबसाइट के होम पेज पर “डाउनलोड” के विकल्प को सेलेक्ट करें.
स्टेप 03 – आपके सामने एक आवेदन फॉर्म की लिस्ट प्रदर्शित हो जाती हैं. इनमे से “पट्टा प्राप्त करने हेतु अप्लिकेशन फॉर्म” पर क्लिक करें.
स्टेप 04 – अब पट्टा के लिए आवेदन फॉर्म Download हो जाता हैं. जिसे प्रिंट करके ध्यानपूर्वक भर लें.
स्टेप 05 – पट्टे के लिए आवेदन करते समय आवेदन फॉर्म के साथ जरुरी दस्तावेज़ सलग्न करने होते हैं. जो निम्नलिखित हैं.
- निवास का प्रमाण पत्र
- मकान का फोटो
- पटवारी रिपोर्ट
- सहमति (परिवार के सभी सदस्य)
- पुराने मकान के प्रमाण गवाह पत्र
स्टेप 06 – आवेदन फॉर्म को आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्रामपंचायत, नगर पंचायत या स्थानीय प्रशासन के कार्यालय में जमा करें. आपकी आवेदन की अधिकारीयों के द्वारा जाँच की जाती हैं. आप सभी शर्तों और मानदंड को पूरा करते हैं तो आपको भूमि आवंटन कर दी जाती हैं.
Abadi Bhumi Patta Rajasthan (FAQ)
क्या भूमि पट्टा को रद्द किया जा सकता हैं?
अगर भूमि जिस कार्य के लिए लिया गया हो और वह कार्य उस जमीन पर नहीं हुआ हो. तब उस भूमि पट्टे को रद्द किया जा सकता हैं.
आबादी भूमि के प्रकार कितने होते हैं?
- वन भूमि
- बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि
- गैर-कृषि उपयोग हेतु प्रयुक्त भूमि
- कृषि योग्य भूमि
- स्थायी चारागाह एवं पशुचारण
- वृक्षों एवं झाड़ियों के अंतर्गत भूमि
- चालू परती
- अन्य परती
- शुद्ध बोया गया क्षेत्र
- अधिक बार बोया गया क्षेत्र
- सामुदायिक क्षेत्र भूमि
- सड़क भूमि
- धार्मिक न्यास भूमि
पट्टे पर भूमि कितने दिनों के लिए दिया जाता हैं?
5 से10 वर्ष के लिए पट्टे पर भूमि दी जाती हैं. लेकिन इसे समय पूरा होने पर फिर से नवनीकरण कराकर समय को बढ़ा सकते हैं.
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